Epfo Account Alert: यदि आप एक कर्मचारी हैं और आपके पास एक पीएफ अकाउंट उपलब्ध है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसकी वजह से यदि आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट बंद हो सकता है आइए जानते हैं कि वह क्या वजह है जिसके कारण आपका पीएफ अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है
कर्मचारियों के लिए पीएफ अकाउंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसके कारण जब तक कोई भी कर्मचारी कार्य करता रहता है उसके अकाउंट में कंपनी में कार्य के दौरान अर्जित की गई सैलरी में से थोड़े पैसे जमा किए जाते हैं जोकि आने वाले भविष्य में यदि कर्मचारी को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ जाती है तो उस स्थिति में उपयोग करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि अपनी कंपनी छोड़ देते हैं और अपने पीएफ अकाउंट पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन इस स्थिति में आपका पीएफ अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है
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पीएफ अकाउंट फ्रीज होने पर क्या होगा
दरअसल बात यह है कि बहुत समय पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से Epfo Account Alert जारी किया गया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के pf account में लेनदेन का कार्य नहीं हो रहा है और पुरानी कंपनी बंद हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में यदि 36 महीने तक किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं की जाती है तो ऐसे में अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है
यदि आपके पास पीएफ अकाउंट उपलब्ध है और आप अपनी पुरानी कंपनी छोड़ चुके हैं तो यह जानना है आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि मौजूदा समय में यदि आपके पीएफ अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं लेकिन आपके द्वारा छोड़ी गई पुरानी कंपनी के द्वारा आपके पुरानी पीएफ नंबर पर कोई भी पैसा जमा नहीं किया जा रहा है और 36 महीने से अधिक हो चुका है तो इस स्थिति में आपका पीएफ अकाउंट चलता रहेगा लेकिन पीएफ अकाउंट के बैलेंस को फ्रीज किया जा सकता है जिसकी वजह से आप अपने पीएफ अकाउंट में बचे हुए पैसे को नहीं निकाल सकते हैं और इसे निकालने के लिए आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है
पीएफ अकाउंट बंद होने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कंपनी के द्वारा जमा किए गए पैसे पर ब्याज नहीं मिलेगा आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिस कंपनी को छोड़ चुके हैं और उसके द्वारा जमा किए गए पैसे पर आपको ब्याज लगातार मिल रहा है लेकिन जब भी आप पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो यह आप नहीं निकाल पाते हैं जिसका मतलब साफ है कि आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो चुका है
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दोबारा कैसे सक्रिय कर सकते हैं employees provident fund account?
Deactivated employees provident fund account को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो माध्यम उपलब्ध है जिसके जरिए आप अपना employees provident fund account activate कर सकते हैं सबसे पहला माध्यम से यह है कि आपने जिस कंपनी को छोड़ दिया था आप वहां पर जाकर अपने केवाईसी के जरिए अपने पीएफ अकाउंट को दोबारा सक्रिय कर सकते हैं लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जिनके कंपनी छोड़ देने के बाद यदि वह कंपनी बंद हो चुकी है तो उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है
निष्क्रिय हो चुके पीएफ अकाउंट को सक्रिय करने के लिए आपके पास दूसरा विकल्प लिया है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर बैंक के द्वारा ekyc करवा सकते हैं लेकिन इस प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है
EPF EKYC करने के लिए जरूरी दस्तावेज
Employees provident fund account के कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं जब भी वह अपना पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा भुगतान के लिए किया गया दावा विपन हो जाता है इस प्रक्रिया में ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है ईकेवाईसी करवाते समय जरूरी दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि की जरूरत पड़ती है जिसके बाद आप केवाईसी करवा सकते हैं और भुगतान के लिए दोबारा दवा कर सकते हैं
पीएफ अकाउंट निष्क्रिय होने से पहले क्या करें
पीएफ खाताधारकों के लिए यह ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ देते हैं और उसके बाद आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और आप यह चाहते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय श्रेणी में ना जाए और आपको इसमें जमा पैसा आसानी से प्राप्त हो जाए तो आपको सबसे पहले यह जरूरी कार्य करना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार यदि आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं तो 2 महीने के बाद आप इसका पूरा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन यदि आप इस बीच किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पुरानी कंपनी का पैसा अपने नए वाले पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए
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